MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पहले तबादलों की अंतिम तारीख 30 मई तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 10 जून कर दिया गया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब मध्य प्रदेश भर में लगभग 1.5 लाख तबादला आवेदन पेंडिंग हैं। इससे साफ है कि सरकार इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर गंभीर है और सभी लंबित मामलों को निपटाना चाहती है।
ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर विभाग ने जारी किए आदेश
मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए 30 मई को आधिकारिक आदेश जारी कर दिए। इसमें कहा गया है कि अब प्रदेश में अधिकारियों और कर्मचारियों का ट्रांसफर 10 जून तक किया जा सकता है। पहले से चल रही अटकलों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश के बाद यह निर्णय लिया गया।
डेढ़ लाख आवेदन पेंडिंग फिर भी बढ़ाई गई समय सीमा
मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ा कारण है। अधीनस्थ विभागों में लंबित पड़े तबादला आवेदन। कई विभागों में तबादला प्रक्रिया अटकी हुई है। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह से जुड़ा विवाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित भोपाल दौरा जैसे कई राजनीतिक कारणों की वजह से यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो सकी। ऐसे में सरकार के पास समयसीमा बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
सिर्फ कुछ विभागों में ही हुए तबादले
मध्य प्रदेश के ज्यादातर सरकारी विभागों में ट्रांसफर प्रक्रिया ठप पड़ी है। केवल कुछ ही विभाग ऐसे हैं जहां समय रहते कुछ तबादले किए जा सके। अन्य विभागों में आवेदनों का ढेर लग चुका है, जिससे साफ है कि प्रशासनिक स्तर पर काम का दबाव भी काफी बढ़ गया है। सरकार अब इस बैकलॉग को निपटाने के लिए समय सीमा को 10 जून तक बढ़ाकर राहत देने की कोशिश कर रही है।
60 हजार कर्मचारियों के हो सकते हैं ट्रांसफर
राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, इस बार 10 प्रतिशत कर्मचारियों-अधिकारियों का तबादला संभव है। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 6 लाख नियमित सरकारी कर्मचारियों में से 60,000 लोगों का ट्रांसफर इस बार हो सकता है। चूंकि अभी तक 1.5 लाख से अधिक आवेदन पेंडिंग हैं, इसलिए कई कर्मचारियों को अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है।
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30 मई से बढ़ाकर 10 जून तक मिली राहत
मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पहले ही इशारा दे दिया था कि तबादलों की समय सीमा को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जब तक GAD को इस संबंध में निर्देश नहीं मिले थे, चीजें अटकी रहीं। अब जब आदेश जारी हो गए हैं, तो यह साफ है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 11 दिनों की अतिरिक्त राहत दे दी है।