MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 90 दिन में इन कर्मचारियों, अधिकारियों का प्रमोशन

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MP News: मध्य प्रदेश के हजारों कृषि अधिकारियों और कर्मचारियों को आखिरकार राहत की किरण नज़र आई है। हाईकोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 90 दिनों के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जाए। यह फैसला उन सभी अधिकारियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है, जो बीते 8-9 वर्षों से पदोन्नति की बाट जोह रहे थे।

हाईकोर्ट का आदेश सरकार को 90 दिन की समयसीमा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 28 मई 2025 को कृषि अधिकारियों की प्रमोशन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि 90 दिनों के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए। यह निर्णय उन अधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो वर्षों से अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे।

1 लाख अधिकारी बिना प्रमोशन के रिटायर

मध्य प्रदेश कृषि अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ. अजय कौशल और सहायक संचालक कृषि संघ के अध्यक्ष श्री फूल सिंह मालवीय ने बताया कि बीते 8 से 9 वर्षों में करीब 1 लाख अधिकारी बिना प्रमोशन के ही रिटायर हो चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में कितनी बड़ी संख्या में अधिकारी प्रभावित हुए हैं।

23 अप्रैल को सौंपा गया था ज्ञापन

कृषि अधिकारियों की यह लड़ाई आज की नहीं है। 23 अप्रैल 2025 को प्रदेश के सभी जिलों में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें प्रमोशन प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की गई थी। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया था कि किस तरह से लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है।

अप्रैल में हुआ था व्यापक प्रदर्शन

प्रांतभर के कृषि अधिकारी और कर्मचारी प्रमोशन, समयमान वेतनमान, पांच स्तरीय वेतनमान और उच्च पद का प्रभार पाने की मांग को लेकर अप्रैल 2025 में प्रदर्शन कर चुके हैं। इस आंदोलन के बाद याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर हाईकोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला सामने आया।

अधिकारी बोले – “अब उम्मीद है, हक मिलेगा”

कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारी वर्ग में उत्साह की लहर दौड़ गई है। कृषि अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला उनके वर्षों के संघर्ष का प्रतिफल है। अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार आदेश का पालन करेगी और जल्द ही न्याय मिलेगा।

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देखें क्या कहती है अदालत

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार को निश्चित समयसीमा में प्रमोशन प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ पूरा करना चाहिए, ताकि कर्मचारियों को उनका हक मिल सके और प्रशासनिक दक्षता भी बनी रहे।

सरकार पर अब यह जिम्मेदारी है कि वह कोर्ट के निर्देशानुसार 90 दिनों के भीतर प्रमोशन प्रक्रिया पूरी करे। इस बीच, संघों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं करती तो वे फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।

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  • Atmaram Maha Vidyalaya

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